आवाज़NEW24x7-दिल्ली शराब घोटाला में हुए भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आज साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक जारी रहेगी। ईडी ने उनकी जमानत को रद्द करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक जमानत पर रोक जारी रखने का फैसला सुनाया है।
अरविंद केजरीवाल को कब मीली थी जमानत
बता दें कि केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू कोर्ट मे अवकाश पीठ कि जस्टिस बिंदु ने 20 जून को जमानत दे दी थी। जिसके बाद इस जमानत के फैसले के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और जमानत को रद्द करने की मांग की थी। 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट मे जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाया था और फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज मामले की सुनवाई की और फेसला सुनाया